रिर्पोट ,:अभिषेक सैनी
*वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद हरिद्वार के आदेशानुसार थाना कलियर पुलिस द्वारा की गई किरायेदार एवं बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन एवं होटल कि चेकिंग की कार्रवाई*

*अभियान के दौरान मकान मालिको व होटल स्वामियों के विरूद्ध किरायेदारों का सत्यापन नहीं कराने पर धारा 81 पुलिस एक्ट के तहत की गई कार्रवाई*


*30 से अधिक होटल गेस्ट हाउस व किरायेदारों,घरेलू नौकरों व बाहरी व्यक्तियों का मौके पर ही किया गया सत्यापन जिसमें 04 चालान मा0 न्यायालय 83 पुलिस अधिनियम व 8 चालान 81 पुलिस अधिनियम ₹2000 संयोजन शुल्क वसूला गया*

अवगत कराना है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय हरिद्वार के द्वारा बाहरी व्यक्तियों, फड/ठेले लगाने वालों, किरायेदारों व घरेलू नौकरो वह होटल गेस्ट हाउस का डोर टू डोर सत्यापन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।
उपरोक्त आदेश के अनुपालन में आज दिनांक-06.10.2024 रविवार को थाना कलियर से अलग अलग टीमें बनाकर कलियर क्षेत्र मेँ, नई बस्ती. व कस्बे के आस पास आदि जगहों पर किरायेदारों एवं होटल गेस्ट हाउस के सत्यापन हेतु सघन अभियान चलाया गया।

अभियान के दौरान किरायेदारों का सत्यापन न कराने पर मकान मालिकों के विरुद्ध धारा पुलिस एक्ट 83 पुलिस एक्ट के अंतर्गत 04 चालान माननीय न्यायालय व 81 पुलिस एक्ट के तहत 8 चालान 2000 रु संयोजन शुल्क में सत्यापन की कार्रवाई की गयी। सत्यापन अभियान अभी जारी है।





