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आज दि0 9.02.2026 को मा0 न्यायालय श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय रुडकी महोदय के आदेश के क्रम में थाना स्थानीय पर दीपवली से दि0 09.10.2025 को ईमलीखेडा क्षेत्र मे शुभमपाल पुत्र राधेश्याम निवासी ग्राम इमलीखेडा थाना पिरान कलियर हरिद्वार के कब्जे बिना लाईसेन्स आबादी क्षेत्र मे भण्डारण कर 35 पेटी अवैध पटाखो का जखीरा बरामद किया था जिस पर थाना स्थानीय पर
मु0अ0सं0270/2026 धारा 5/9(बी) विस्फोटक पदार्थ अधिनियम कायम किया गया था जिसे थाना स्थानीय के मालखाना मे रखा गया था विस्फोटक पदार्थ होने के कारण शार्ट सर्किट तथा थाना स्थानीय के मालखाना मे अन्य वेश किमती माल की सुरक्षा के दृष्टिगत थानाध्यक्ष द्वारा उक्त के कारण कोई बडी घटना कारित ना होने के कारण उक्त माल को विनिष्टिकरण हेतु मा0 न्यायालय को रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी जिस पर मा0 न्यायालय द्वारा संज्ञान लेते हुये उक्त विस्फोटक पटाखों को तत्काल विनष्टीकरण के आदेश दिये गये, मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम मे बाद तैयार कर पंचनामा उपरोक्त माल को विडियोग्राफी तैयार कर विनष्टीकृत किया गया ।




