उत्तराखंडहरिद्वार

कांवड़ मेले में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 7 निर्माता कंपनियों को नोटिस

हरिद्वार। कांवड़ मेला 2026 के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य प्रतिष्ठानों पर सघन निरीक्षण अभियान चलाते हुए लेबलिंग में गंभीर अनियमितताएं मिलने पर 7 निर्माता कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं। विभाग की कार्रवाई से खाद्य कारोबारियों में हड़कंप मच गया है।

 

जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानन्द जोशी ने बताया कि वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने राष्ट्रीय राजमार्ग बहादराबाद कांवड़ क्षेत्र तथा चंडी घाट कांवड़ क्षेत्र में स्थित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के पांच, बेकरी प्रोडक्ट का एक तथा जीरा मसाला सोडा का एक नमूना प्रयोगशाला जांच के लिए लिया गया।

 

निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थों के लेबल पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक (लेबलिंग एंड डिस्प्ले) रेगुलेशन, 2020 के अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किए जाने की बात सामने आई। इसके बाद पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर की निर्माता कंपनियों अनन्ता एसेंसियल, हरिद्वार; विनायक उद्योग, हरिद्वार; सिल्वर मिस्ट बेवरेज, अंबाला कैंट; जया इंटरप्राइजेज, सहारनपुर; नगीना बेवरेज, नगीना, बेकरी उत्पाद निर्माता यूकेटो बेकर्स, हरिद्वार तथा जीरा मसाला सोडा निर्माता एसओ एंड एसओ बेवरेज, हरिद्वार को नोटिस जारी किए गए हैं।

 

विभाग के अनुसार अनन्ता एसेंसियल के पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर के लेबल पर निर्माता कंपनी का नाम व पता अंकित नहीं था तथा ‘टेस्ट ऑफ नेचर’ संबंधी दावा किया गया था। वहीं विनायक उद्योग द्वारा ‘पहाड़ी झरने के समान शुद्ध पानी’, सिल्वर मिस्ट बेवरेज द्वारा ‘ट्रीटेड बाई वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी’, जया इंटरप्राइजेज द्वारा ‘चैम्पियंस ड्रिंक्स’ तथा नगीना बेवरेज द्वारा न्यूट्रीशनल क्लेम किए जाने के मामले में नोटिस जारी किया गया।

 

इसी तरह यूकेटो बेकर्स के बेकरी उत्पादों के लेबल पर बैच नंबर, निर्माण तिथि और एक्सपायरी तिथि अंकित नहीं पाए गए। वहीं एसओ एंड एसओ बेवरेज की जीरा मसाला सोडा की बोतलों पर एक्सपायरी तिथि अंकित नहीं होने पर विभाग ने कार्रवाई की।

 

सभी सात निर्माता कंपनियों को सात दिन के भीतर निरीक्षण के दौरान लेबल पर पाई गई अनियमितताओं के संबंध में जवाब प्रस्तुत करने तथा मांगे गए अनिवार्य दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।

 

खाद्य सुरक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित अवधि में जवाब और दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए अथवा प्रस्तुत जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत न्यायालय में वाद दायर कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

 

कांवड़ मेले के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं पैकेजिंग पर विभाग की इस कार्रवाई को श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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