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दिनांक 15 फरवरी 2025 को राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून कार्यालय में जी0एस0टी0 के अधीन वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 से सम्बन्धित धारा 73 के अन्तर्गत जारी नोटिस या आदेश के सम्बन्ध मे कर जमा करने के पश्चात् ब्याज एवं अर्थदण्ड माफी योजना के सम्बन्ध में व्यापारियों को जागरूक करने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई,

रिपोर्ट अभिषेक गोडवाल 

दिनांक 15 फरवरी 2025 को राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड के 23 लक्ष्मी रोड़ देहरादून कार्यालय में जी0एस0टी0 के अधीन वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 से सम्बन्धित धारा 73 के अन्तर्गत जारी नोटिस या आदेश के सम्बन्ध मे कर जमा करने के पश्चात् ब्याज एवं अर्थदण्ड माफी योजना के सम्बन्ध में व्यापारियों को जागरूक करने के लिए कार्यशाला आयोजित की गई,

 

जिसमें मुख्य अतिथि माननीय वित्तमंत्री श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, आयुक्त राज्य कर, श्री अहमद इकबाल, अपर आयुक्त श्री वी0एस0 नगन्याल, श्री पी0एस0 डुंगरियाल, श्री अनिल सिंह, ज्वाइंट कमिश्नर श्री अनुराग मिश्रा, श्री प्रवीण गुप्ता, श्री प्रमोद जोशी, श्री निशिकान्त सिंह, श्री सुनील मैसोंन अध्यक्ष, सर्राफा मण्डल, देहरादून एवं महासचिव, दून उद्योग व्यापार मण्डल, देहरादून,

श्री अनिल गोयल, चेयरमैन, प्रान्तीय उद्योग व्यापार मण्डल, उत्तराखण्ड के साथ-साथ अनेक व्यापारियों, व्यापार मण्डल प्रतिनिधियों, राज्य कर विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। कार्यशाला में उपस्थित ब्यापारियों को ब्याज एवं अर्थदण्ड माफी योजना के सम्बन्ध अवगत कराया गया तथा उनकी समस्याओं समाधान किया गया है।

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